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इन सोर्स से हुई कमाई पर मिलती है टैक्स में छूट, लेकिन शर्तें भी हैं लागू, देखें लिस्ट

Tulsi Rao
15 Jan 2022 6:37 AM GMT
इन सोर्स से हुई कमाई पर मिलती है टैक्स में छूट, लेकिन शर्तें भी हैं लागू, देखें लिस्ट
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आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक कुत्ता बर्फ पर स्केटिंग (Skating) करता दिख रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचा रहा है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Tax Saving: अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आपकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax slab) में आती है, तो आपको इनकम टैक्स देना होता है. यानी की देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की सालाना आय अगर 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है, तो वह आयकर (Income Tax) के दायरे में आता है. लेकिन कुछ ऐसे सोर्स होते हैं, जिनसे कमाई पर आपको टैक्स में छूट मिलती है. इसका मतलब है कि जहां से होने वाली कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती. दरअसल इन मामलों की जानकारी होना भी हर किसी के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई बार छोटी मोटी गलतियों के चलते मिलने वाली छूट को गंवा देते हैं.

गिफ्ट : इनकम टैक्स कानून, 1961 के सेक्शन-56 (2)(x) के तहत अगर आपको किसी रिश्तेदार या फिर दोस्तों से गिफ्ट मिला है, तो आपको इसपर टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इसके तहत एक शर्त भी है. दरअसल यह गिफ्ट 50 हजार रुपये की कीमत से ज्यादा के नहीं होने चाहिए.
एजुकेशनल स्कॉलरशिप : सरकारी या निजी संगठनों से कई बच्चों को पढ़ाई या फिर दूसरी किसी एजुकेशनल चीजों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, यानी की जिससे वह अपनी पढ़ाई का खर्च चला रहे हो. यह एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी टैक्स फ्री होती है. बता दें, इसमे स्कूल, कॉलेज और विदेश में पढ़ने के दौरान मिलने वाली एजुकेशनल स्कॉलरशिप शामिल है.
पीपीएफ : अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF या फिर वॉलिंटरी प्रोविडेंट फंड यानी VPF में निवेश करते हैं, तो आपको निवेश किए गए पैसों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है. वहीं इसमें सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ईएलएसएस) और एफडी भी शामिल है.
कृषि : अगर आप किसान हैं या फिर खेती के माध्यम से आपकी इनकम होती है, तो उसके लिए आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता. लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर खेती का काम करते हैं, और उसके बदले आपको हर महीने का वेतन मिलता है, तो टैक्स भरना होगा.
VRS पर मिली रकम : अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS ले लेता है, तो इनकम टैक्स कानून के नियम 2BA के तहत उन्हें मिलने वाली राशि पांच लाख रुपये तक की राशि टैक्स फ्री होगी


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