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पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के टैक्स में छूट, सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट पर कितना होगा फायदा, जाने बातें

Bhumika Sahu
9 July 2021 3:16 AM GMT
पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के टैक्स में छूट, सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट पर कितना होगा फायदा, जाने बातें
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पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में एक तय रकम पर टैक्स में छूट पा सकते हैं. ​इसमें सिंगल और ज्वाइट खाते के लिए अलग-अलग प्रावधान है. डाकखाने में बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज और कर छूट का लाभ मिलता है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सुरक्षा और बेहतर रिटर्न के लिए ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना पसंद करते हैं. अब इसमें बचत खाता रखने वालों को और फायदा होगा क्योंकि वे इसमें टैक्स में छूट पा सकते हैं. अगर किसी का सिंगल अकाउंट है तो एक वित्तीय वर्ष में 3,500 रुपए तक अर्जित ब्याज पर किसी तरह का कर नहीं लगेगा. वहीं जवाइंट अकाउंट पर 7,000 रुपए तक टैक्स मुक्त रहेगा.

पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर करीब 4% की ब्याज दर अर्जित कर सकते हैं. वहीं देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बचत खाते पर ब्याज दर महज 2.7% है. ऐसे में डाकखाने में खात खुलवाने वालों को ज्यादा लाभ मिलेगा. डाकघर में उच्च ब्याज दर के साथ कर छूट की सुविधा इसे बैंक बचत खाते की तुलना में ज्यादा आकर्षक बनाती है.
डाकखाने की छोटी बचत योजना खुदरा निवेशकों के बीच सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक हैं क्योंकि इसमें दूसरी स्कीमों की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है. डाकघर बचत खाते सहित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है. जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है.
डाकघर बचत खाता न्यूनतम 500 रुपए जमा करके खोला जा सकता है. डाकघर बचत खाते पर ब्याज की गणना हर महीने की 10 तारीख या महीने के आखिरी दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है. रखरखाव शुल्क के रूप में 100 की कटौती की जाती है. अगर खाते का बैलेंस जीरो हो जाता है तो खाता अपने आप बंद हो जाएगा.
जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने की सुविधा
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने Post Office में सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर 9 अप्रैल, 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसमें बताया था कि कौन-कौन लोग जीरो बैलेंस पर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं. इनमें कोई भी आम व्यक्ति जो किसी भी सरकारी कल्याण योजना का पंजीकृत वयस्क सदस्य हो और नाबालिग की स्थिति में अभिभावक द्वारा जिसका नाम किसी भी सरकारी लाभ के लिए रजिस्टर्ड है वे इसका लाभ ले सकते हैं.


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