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DELHI दिल्ली: विदेश जाने के लिए कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य करने वाले बजट प्रस्ताव पर सोशल मीडिया पर नाराजगी के बाद, सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन सभी के लिए नहीं है, और केवल वित्तीय अनियमितताओं के आरोपी या पर्याप्त कर बकाया वाले लोगों को ही इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय ने वित्त विधेयक, 2024 में, काला धन अधिनियम, 2015 के संदर्भ को उन अधिनियमों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अपनी देनदारियों को चुकाना चाहिए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "प्रस्तावित संशोधन में सभी निवासियों को कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।" आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ व्यक्तियों के मामले में, जिनके संबंध में ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जो कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक बनाती हैं, उन्हें ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। मंत्रालय ने कहा कि आयकर विभाग ने 2004 की अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया है कि भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को केवल कुछ परिस्थितियों में ही कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।
इनमें शामिल हैं - जहां व्यक्ति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है और आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम के तहत मामलों की जांच में उसकी उपस्थिति आवश्यक है और यह संभावना है कि उसके खिलाफ कर की मांग की जाएगी, या जहां व्यक्ति के खिलाफ 10 लाख रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष कर बकाया है, जिस पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा रोक नहीं लगाई गई है।आईटी विभाग ने कहा कि किसी व्यक्ति को इसके कारणों को दर्ज करने और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त से अनुमोदन लेने के बाद ही कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ऐसा प्रमाण पत्र आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है, जिसमें यह उल्लेख हो कि ऐसे व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, या संपत्ति कर अधिनियम, 1957, या उपहार कर अधिनियम, 1958, या व्यय कर अधिनियम, 1987 के अंतर्गत कोई देयता नहीं है।
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