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DELHI दिल्ली: केंद्र सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि विदेश जाने के लिए हर नागरिक के लिए टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि विदेश जाने के लिए अब इस तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह केवल उन लोगों के लिए है, जिन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है या जिन पर काफी टैक्स बकाया है। वित्त विधेयक 2024 में सरकार ने काला धन अधिनियम, 2015 का संदर्भ उन अधिनियमों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अपनी देनदारियों का भुगतान करना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधन के तहत सभी निवासियों के लिए टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी नहीं है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 के अनुसार, हर व्यक्ति को टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी नहीं है। केवल कुछ व्यक्तियों के मामले में, जिनके संबंध में ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, जो टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी बनाती हैं, उन्हें ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जरूरत होगी। आयकर (आई-टी) विभाग द्वारा 2004 में जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया था कि कर निकासी प्रमाणपत्र केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक है, "केवल कुछ परिस्थितियों में"। यदि किसी व्यक्ति पर गंभीर वित्तीय कदाचार का संदेह है और आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम के तहत जांच के लिए उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है, और यदि यह संभावना है कि उनके खिलाफ कर की मांग उठाई जाएगी, तो उन्हें कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।
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