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अगर आपको सालाना 10 लाख रुपये सैलरी (Annual Salary) या 10.50 लाख रुपये मिलती है,
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | अगर आपको सालाना 10 लाख रुपये सैलरी (Annual Salary) या 10.50 लाख रुपये मिलती है, तो आपको अपनी कमाई (Earning) का एक बड़ा हिस्सा टैक्स (Income Tax) के रूप में सरकार को देना पड़ता है. लेकिन, आपको सही जानकारी होने पर आप आयकर (Income Tax) बचा सकते हैं. अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये सालाना है तो भी आपको एक रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
यहां जानिए कैसे बचा सकते हैं टैक्स?
इसके लिए आपको बचत और खर्च को इस तरह रखना होगा कि आप इस पर मिलने वाली टैक्स छूट का पूरा फायदा उठा सकें.
मान लीजिए कि आपकी सालाना सैलरी 10,50,000 रुपये है, और आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो इसका मतलब है कि आप 30% स्लैब के अंतर्गत आएंगे.
इसमें सबसे पहले आप मानक कटौती के रूप में 50, 000 रुपये निकाल दें. 10,50,000-50,000 = 10,00,000 रुपये
इसके बाद आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं. इसमें आप दो बच्चों की ट्यूशन फीस के रूप में ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी और सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं. 10,000,000- 1,50,000 = 8,50,000 रुपये
अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CCD (1B) के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है. 8,50,000-50,0000 = 8,00,000 रुपये
अगर आपने होम लोन लिया है तो आप इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. 8,00,000-2,00,000 = 6,00,000 रुपये
अब आयकर की धारा 80डी के तहत कोई व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है, जिसमें पति या पत्नी, बच्चों और खुद के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच की लागत शामिल है.
इसके अलावा अगर आप माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. शर्त यह है कि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हों. 6,00,000-75,000 = 5,25,000 रुपये
आयकर की धारा 80जी के तहत, आप संगठनों को दान या दान के रूप में दी गई राशि पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं. मान लीजिए आपने 25,000 रुपये का दान दिया है, तो आप उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं.
आपको इसकी पुष्टि करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे. जिस संस्था को आप दान या दान करते हैं, उस संस्था से एक रसीद प्राप्त होनी चाहिए. यह उस दान का प्रमाण होगा जिसे कर कटौती के समय जमा करना होगा. 5,25,000-25,000 = 5,00,000 रुपये
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