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टाटा टेक्नोलॉजीज ने सेबी के साथ शेयर जारी करने का मामला सुलझाया
Deepa Sahu
3 Oct 2023 2:25 PM GMT
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टाटा टेक्नोलॉजीज ने 25 लाख रुपये की निपटान राशि का भुगतान करने के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा पर दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामला सुलझा लिया है।
यह आदेश तब आया जब टाटा टेक्नोलॉजीज ने डीआईपी (प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ शुरू की जा सकने वाली प्रवर्तन कार्यवाही को "न तो किसी निष्कर्ष को स्वीकार करने और न ही किसी निष्कर्ष को अस्वीकार करने" के द्वारा निपटाने का प्रस्ताव करते हुए सेबी के साथ स्वत: निपटान आवेदन दायर किया था।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 27 सितंबर को पारित अपने निपटान आदेश में कहा, "यह आदेश दिया गया है कि उल्लंघन के लिए शुरू की जाने वाली कोई भी कार्यवाही आवेदक (टाटा टेक्नोलॉजीज) के संबंध में तय की जाएगी।"
कंपनी ने 27 दिसंबर 2000 से 13 मार्च 2008 की अवधि के दौरान कई बार तरजीही आवंटन किये।
इन आवंटनों के परिणामस्वरूप सेबी के डीआईपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक वित्तीय वर्ष में 49 से अधिक शेयरधारकों को शेयर जारी किए गए।
टाटा टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर टाटा मोटर्स को 11 नवंबर, 2022 तक टाटा टेक्नोलॉजीज के सभी मौजूदा पात्र इक्विटी शेयरधारकों को अपने शेयर टेंडर करने और रिफंड प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव देने के लिए नामित किया गया था।
हालाँकि, किसी भी पात्र शेयरधारक ने प्रमोटर को अपने शेयर नहीं सौंपे। आदेश में कहा गया है कि इसे एक स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया था।
टाटा मोटर्स बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध है।
आवेदक ने कंपनी अधिनियम की एक निश्चित धारा के उल्लंघन के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में एक समझौता आवेदन भी दायर किया था।
एनसीएलटी ने मई में एक आदेश पारित करके कंपाउंडिंग याचिका का निपटारा कर दिया था, जिसके अनुसार कंपाउंडिंग को मंजूरी दे दी गई थी, बशर्ते आवेदक 3.42 करोड़ रुपये की कंपाउंडिंग फीस का भुगतान करे।
Deepa Sahu
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