व्यापार
अडानी की इस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, लगा ₹50000 का जुर्माना
Apurva Srivastav
19 March 2024 7:04 AM GMT
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) की याचिका खारिज कर दी। अपनी याचिका में, अडानी पावर ने राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) से देर से भुगतान बीमा प्रीमियम (एलपीएस) के रूप में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की थी।
अदालत ने यह भी पाया कि कई एलपीएस आवेदन दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है और कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अडानी पावर ने जेवीवीएनएल के आवेदन पर 30 अगस्त, 2020 को दिए गए तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए विभिन्न याचिकाएं दायर कीं.
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और पीवी संजय कुमार ने कहा कि अलग-अलग याचिकाओं में इस तरह की राहत (एलपीएस दावा) नहीं मांगी जा सकती। अदालत ने कहा कि दूसरे अनुरोध को सुनवाई में स्पष्टीकरण के अनुरोध के रूप में वर्णित किया गया था। न्यायमूर्ति बोस ने कहा कि एपीआरएल को जुर्माने की 50,000 रुपये राशि उच्चतम न्यायालय के कानूनी सहायता आयोग के पास जमा करानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 24 जनवरी को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट चैंबर द्वारा अदालत के आदेश के बावजूद पंजीकरण न करने के कारण मामले को खारिज करने के बाद याचिका ने ध्यान आकर्षित किया।
अदानी पावर शेयर स्थिति
सोमवार को अदाणी पावर का शेयर 0.10 रुपये की तेजी के साथ 530.50 रुपये पर बंद हुआ। पिछले महीने स्टॉक का मूल्य 6.5% से अधिक गिर गया है। हालांकि, पिछले छह महीनों में स्टॉक ने निवेशकों को 44% का रिटर्न दिया है।
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Apurva Srivastav
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