लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अवधि बढ़ाने से किया मना, बैंकों के पक्ष में फैसला, कई सेक्टर को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि इस दौरान ब्याज को पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को राहत मिली है. दूसरी तरफ, पूरी तरह से ब्याज माफी की मांग कर रहे रियल एस्टेट जैसे कई सेक्टर की कंपनियों को झटका लगा है.
SC ने लोन मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने से मना किया। उद्योगों को अलग से राहत का आदेश देने से भी मना किया। कहा- सरकार ने छोटे कर्जदारों का चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया। इससे ज़्यादा के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। हम सरकार के आर्थिक सलाहकार नहीं। कोविड के दौरान सरकार को भी कम टैक्स मिला है।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) March 23, 2021
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