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सुप्रीम कोर्ट प्राइवेसी पॉलिसी
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स और वॉट्सऐप की उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) द्वारा उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उन पर लगाए गए 213.14 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती दी गई है।
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली भी शामिल हैं, इस मामले पर सुनवाई कर सकती है।
इससे पहले, 3 फरवरी को, कोर्ट ने दोनों कंपनियों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे "डेटा शेयरिंग के नाम पर नागरिकों की प्राइवेसी के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकतीं।"
बेंच ने देखा कि ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म मोनोपॉली बना रहे हैं और यूज़र्स की प्राइवेट जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर चिंता जताते हुए, कोर्ट ने "साइलेंट कस्टमर्स" का ज़िक्र किया जो अनऑर्गनाइज़्ड, डिजिटली डिपेंडेंट हैं और अक्सर डेटा-शेयरिंग नियमों के असर से अनजान होते हैं। जजों ने कहा कि वे नागरिकों के अधिकारों को नुकसान नहीं होने देंगे। यह मामला CCI के एक ऑर्डर से जुड़ा है, जिसमें WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़े कथित उल्लंघनों को लेकर कंपनियों पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
4 नवंबर, 2025 को, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने CCI के उस ऑर्डर के एक हिस्से को रद्द कर दिया था, जिसमें WhatsApp को पांच साल के लिए एडवरटाइजिंग के मकसद से मेटा के साथ यूज़र डेटा शेयर करने से रोक दिया गया था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने पैसे का जुर्माना बरकरार रखा।
बाद में, NCLAT ने साफ किया कि प्राइवेसी और सहमति के सुरक्षा उपायों पर उसका फैसला नॉन-WhatsApp मकसदों के लिए यूज़र डेटा के कलेक्शन और शेयरिंग पर भी लागू होगा, जिसमें एडवरटाइजिंग और नॉन-एडवरटाइजिंग दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि वह 9 फरवरी को एक अंतरिम ऑर्डर पास करेगा और निर्देश दिया था कि दोनों कंपनियों द्वारा दायर अपील में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक पार्टी बनाया जाए।
कोर्ट CCI द्वारा दायर एक क्रॉस-अपील पर भी सुनवाई कर रहा है, जिसमें NCLAT के फैसले को इस हद तक चुनौती दी गई है कि उसने WhatsApp और मेटा को एडवरटाइजिंग के मकसद से यूज़र डेटा शेयर करना जारी रखने की अनुमति दी थी।
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