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सुप्रीम कोर्ट ने पट्टेदारों को उनके विमानों का निरीक्षण, रखरखाव करने की अनुमति के खिलाफ गो फर्स्ट की याचिका खारिज की

Rani Sahu
7 Aug 2023 2:08 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने पट्टेदारों को उनके विमानों का निरीक्षण, रखरखाव करने की अनुमति के खिलाफ गो फर्स्ट की याचिका खारिज की
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नई दिल्ली (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइन के विमान पट्टेदारों को रखरखाव कार्य करने के लिए महीने में कम से कम दो बार अपने विमान का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी।
भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने एयरलाइन के प्रबंधन के लिए दिवाला कानून के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया, जिसमें पट्टादाताओं के पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।
पीठ ने कहा, ''चूंकि कार्यवाही दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जहां याचिकाओं पर दिन-प्रतिदिन बहस हो रही है, हम वर्तमान चरण में इस (एसएलपी) पर विचार नहीं कर रहे हैं।''
शीर्ष अदालत ने कहा कि क्षेत्राधिकार का सवाल भी हाई कोर्ट की एकल पीठ ही तय करेगी।
न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू की एक पीठ ने 5 जुलाई को पट्टेदारों को अपने विमानों का निरीक्षण करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उन्होंने मुख्य याचिकाओं में अपने-अपने आवेदन दायर किए थे जिसमें आगे किसी भी नुकसान से बचने के लिए गो फर्स्ट के साथ पट्टे पर अपने विमानों को डी-रजिस्टर करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति गंजू ने विमानन नियामक डीजीसीए से यह भी कहा था कि पट्टादाताओं, उनके कर्मचारियों और एजेंटों को हवाई अड्डे तक पहुंचने की अनुमति दी जाए, जहां उनके विमान वर्तमान में खड़े हैं, और तीन दिन के भीतर उनका निरीक्षण किया जाए।
एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने 12 जुलाई को बरकरार रखा।
विमान पट्टेदारों ने विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अपने विमानों को एयरलाइन से वापस लेने के लिए उनका पंजीकरण रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। पट्टादाताओं ने कहा था कि डीजीसीए का पंजीकरण रद्द करने से इनकार करना "नाजायज" है।
पट्टादाताओं का तर्क यह है कि गो फर्स्ट को उनके विमान का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनसे संबंधित पट्टे समाप्त कर दिए गए हैं।
दूसरी ओर, गो फर्स्ट ने कहा था कि विमानों के पंजीकरण रद्द करने की राहत प्रभावी रूप से पट्टेदारों को विमानों को फिर से हासिल करने की अनुमति देगी, जो कि स्थगन के दौरान स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने 22 मई को गो फर्स्ट के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही को बरकरार रखा, जिससे उसके विमान को वापस लेने के पट्टादाताओं के प्रयासों को झटका लगा।
एनसीएलटी के 10 मई के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण ने पट्टादाताओं की याचिका का निपटारा कर दिया और उन्हें एनसीएलटी के समक्ष अपील दायर करने को कहा।
एयरलाइन ने प्रैट एंड व्हिटनी के इंटरनेशनल एयरो इंजन द्वारा आपूर्ति किए गए विफल इंजनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण एनसीएलटी से संपर्क किया था, जिसके परिणामस्वरूप गो फर्स्ट को एयरबस ए320 निओ के उसके बेड़े में से 25 विमानों (लगभग 50 प्रतिशत के बराबर) को बेकार खड़ा करना पड़ा।
किफायती विमान सेवा कंपनी ने 3 मई को उड़ान बंद कर दी और एनसीएलटी के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही से गुजर रही है। प्रासंगिक रूप से, डीजीसीए ने 21 जुलाई को विशिष्ट शर्तों के अधीन परिचालन फिर से शुरू करने के लिए एयरलाइन गो फर्स्ट की योजना को मंजूरी दे दी। डीजीसीए द्वारा 4 से 6 जुलाई तक एक विशेष सुरक्षा ऑडिट भी किया गया था।
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