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पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल, जाने डिटेल्स

Bhumika Sahu
28 Nov 2021 4:40 AM GMT
पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल, जाने डिटेल्स
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पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भी शामिल है. डाकघर की सभी योजनाओं में इसमें सबसे अधिक ब्याज मिल रहा है. आइए इस योजना के बारे में डिटेल में जानते हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कर सकते हैं. इन योजनाओं में आपको बैंक के मुकाबले बेहतर रिटर्न तो मिलता है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित है. अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, तो आपको पांच लाख रुपये की ही राशि वापस मिलती है. लेकिन डाकघर में ऐसा नहीं है. यहां निवेश किए गए पूरे पैसों पर सरकार की सॉवरेन गारंटी है.

पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भी शामिल है. डाकघर की सभी योजनाओं में इसमें सबसे अधिक ब्याज मिल रहा है. आइए इस योजना के बारे में डिटेल में जानते हैं.
ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सालाना 7.6 फीसदी की ब्याज दर मौजूद है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल से लागू है. ब्याज को सालाना आधार पर कैलकुलेट और कंपाउंड किया जाता है.
निवेश की राशि
पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. इसके बाद 50 रुपये के मल्टीपल में निवेश करना होगा. जमा एकमुश्त राशि में कराया जा सकता है. एक महीने या वित्त वर्ष में जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है.
कौन खोल सकता है अकाउंट?
इस योजना के तहत, अभिभावक 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम पर अकाउंट खोल सकता है. एक बच्ची के नाम में भारत में पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में केवल एक अकाउंट ही खोला जा सकता है. यह अकाउंट परिवार में अधिकतम दो बच्चियों के लिए खोला जा सकता है. जुड़वा बच्चों या तीन बच्चियों के मामले में, दो से ज्यादा खाते खोले जा सकते हैं.
मैच्योरिटी
पोस्ट ऑफिस के इस अकाउंट को खोलने की तारीख से 21 साल की अवधि के बाद बंद किया जा सकता है. इसके अलावा खाते को बच्ची के 18 साल की उम्र हो जाने के बाद उसकी शादी के समय बंद किया जा सकता है.
स्कीम के फीचर्स
इस योजना में जमा अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने तक किया जा सकता है.
अगर एक वित्त वर्ष में अकाउंट में न्यूमतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं, तो अकाउंट को डिफॉल्टेड अकाउंट मान लिया जाएगा.
डिफॉल्ट अकाउंट को खाता खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने से पहले सही किया जा सकता है. इसके लिए व्यक्ति को डिफॉल्ट वाले हर साल के लिए 50 रुपये के साथ न्यूनतम 250 रुपये जमा कराने होंगे.
अकाउंट में जमा राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का फायदा लिया जा सकता है.


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