व्यापार

घर बैठे भी जमा करें अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जानें पूरा प्रोसेस

Bhumika Sahu
20 Oct 2021 6:30 AM GMT
घर बैठे भी जमा करें अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जानें पूरा प्रोसेस
x
पेंशनधारक सरकारी बैंक और पोस्टल सर्विस की डोर स्टेप सर्विस का फायदा उठाकर अपने लाइफ सर्टिफिकेट को घर बैठे जमा करा सकते हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पेंशनर्स को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट ( जीवन प्रमाण पत्र) बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर वित्तीय संस्थान में जमा कराना पड़ता था. लेकिन अब घर बैठे ही वो अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करा सकते हैं. दरअसल, अब आसानी से पेंशनधारक सरकारी बैंक और पोस्टल सर्विस की डोर स्टेप सर्विस (Doorstep service) का फायदा उठाकर अपने लाइफ सर्टिफिकेट को घर बैठे जमा करा सकते हैं. इस साल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कराने के लिए 1 से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है. इस अवधि के दौरान कभी भी पेंशनर्स अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करा सकते हैं. जबकि, 80 साल से ज्यादा आयु के पेंशनर्स अक्टूबर महीने से ही अपना सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं.

घर पर बैंकिंग की सुविधा
पेंशनर्स 12 सरकारी बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंक शामिल हैं. इसके अलावा पेंशन धारक मोबाइल, वेबसाइट या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी सर्विस बुक कर सकते हैं. इसमें गूगल प्ले स्टोर से डोरस्टेप बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करना होता है. फिर वेबसाइट doorstepbanks.com पर जाकर, टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं.
लाइफ सर्टिफिकेट के पोर्टल के जरिए
इस पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/ के माध्यम से भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे जीवन प्रमाण ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसके लिए पेंशनधारकों के पास आधार नंबर, मौजूदा मोबाइल नंबर, पेंशन का टाइप, पीपीओ नंबर होना जरूरी है. जिसके बाद, आप ऐप में बताए गए तरीकों को फॉलो करते हुए, घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं.
पोस्टमैन के जरिेए जमा करा सकते हैं
दरअसल डाक विभाग ने नवंबर 2020 में ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर डाकिया की मदद से लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने की सेवा की शुरुआत की थी. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)और नॉन-IPPB कस्टमर्स के लिए यह सुविधा उपलब्ध है.


Next Story