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महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन
मुंबई: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने रिलायंस रिटेल और ब्लिंकइट से जुड़े खाद्य भंडारण गोदामों (वेयरहाउस) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जांच के दौरान यहां साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े गंभीर उल्लंघन पाए गए।
नियामक ने पुणे जिले के चाकन में स्थित रिलायंस रिटेल के गोदाम का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि निघोजे में ब्लिंकइट से जुड़ी एक सुविधा (फैसिलिटी) का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
FDA ने ₹48.08 लाख का खाद्य स्टॉक जब्त किया
FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में, अधिकारियों ने पुणे और ठाणे में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिलायंस रिटेल और ज़ोमैटो हाइपरप्योर से जुड़े कई गोदामों का निरीक्षण किया।
इस कार्रवाई के दौरान, अधिकारियों ने 8,392 किलोग्राम खाद्य स्टॉक जब्त किया, जिसकी कीमत ₹48.08 लाख है।
FDA ने पांच गोदामों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और बिना लाइसेंस के चल रहे दो प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया है।
रिलायंस रिटेल के गोदाम का लाइसेंस रद्द
14 अक्टूबर को रिलायंस रिटेल के चाकन गोदाम में निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों को वहां चूहे, कॉकरोच और बेहद अस्वच्छ स्थितियां मिलीं।
आरोप है कि एक्सपायर हो चुके और खराब खाद्य उत्पादों को सामान्य स्टॉक के साथ ही रखा गया था।
गोदाम प्रबंधन एक्सपायर हो चुके उत्पादों को नष्ट करने (डिस्पोज़ करने) का कोई ठोस सबूत भी नहीं दे सका।
इन खुलासों के बाद, FDA ने 15 अक्टूबर को गोदाम का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद पुलिस ने FIR भी दर्ज की।
ब्लिंकइट से जुड़ी सुविधा में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन
ब्लिंकइट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के निघोजे गोदाम में, निरीक्षकों को खाद्य पैकेट लीक होते मिले, वहां कॉकरोच थे और सामान रखने की स्थिति भी ठीक नहीं थी।
अधिकारियों ने यह भी पाया कि कोल्ड-रूम का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक था।
लगभग 110 किलोग्राम नमक और सूजी को सीधे फर्श पर रखा गया था।
वहां काम करने वाले लगभग 600 कर्मचारियों में से केवल पांच ने ही अनिवार्य खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा किया था।
15 अक्टूबर को इस सुविधा का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की।
FDA एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों को दोबारा बाजार में बेचने की संभावना की जांच कर रहा है
महाराष्ट्र FDA इस बात की जांच कर रहा है कि क्या एक्सपायर हो चुके, खराब और रिजेक्ट किए गए खाद्य उत्पादों को - जिन्हें नष्ट किया जाना था - अवैध रूप से वापस बाजार में तो नहीं लाया गया।
अधिकारियों को संदेह है कि कुछ खराब खाद्य पदार्थों को बिचौलियों और अनधिकृत भंडारण केंद्रों के जरिए वापस बाजार में खपाया गया हो सकता है। इस जांच का उद्देश्य असुरक्षित खाद्य उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोकना और पूरे महाराष्ट्र के खाद्य वितरण नेटवर्क में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
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