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EPFO की खास स्कीम! PF खाते पर मिलता है सात लाख तक का बीमा लाभ, जानिए

Bhumika Sahu
25 Sep 2021 6:00 AM GMT
EPFO की खास स्कीम! PF खाते पर मिलता है सात लाख तक का बीमा लाभ, जानिए
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EPFO की EDLI स्कीम के तहत खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके परिवार को सात लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो आपकी अकाल मृत्यु होने पर आपके परिजन इस बीमा राशि का फायदा उठा सकते हैं।

जानत से रिश्ता वेबडेस्क। EPF हमेशा से ही नौकरीपेशा लोगों के लिए बचत करने और निवेश करने के सबसे सुरक्षित और बेहतर माध्यमों में से एक रहा है। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को पेंशन के साथ, कई और सुविधाएं भी देता है। इन्हीं सुविधाओं में से एक सुविधा है, EDLI यानी कि इंप्लाइज डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। यह एक तरह का बीमा कवर है, जो खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके परिवार को दिया जाता है। अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आपने भी लगातार 12 महीने जॉब की है, तो आपकी अकाल मृत्यु होने पर आपके परिजन इस बीमा राशि का फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत EPF अकाउंट होल्डर के परिवार को सात लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।

कोरोना के कारण हुई मृत्यु पर भी मिलेगा कवर
यह बीमा कवर उन लोगों को भी मिलता है, जिन्होंने सालभर के अंदर एक से अधिक संस्थानों में काम किया है। यह क्लेम कर्मचारी के परिवार वालों की तरफ से कर्मचारी की अकाल मृत्यु पर किया जा सकता है। हालांकि, स्कीम के तहत क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए। कोरोना के कारण मृत्यु होने पर भी इस बीमा कवर का लाभ मिलता है।
कोई प्रीमियम नहीं देना होता है
इस इंश्योरेंस स्कीम का फायदा लेने के लिए, कर्मचारी को अलग से कोई भी रकम प्रीमियम के तौर पर नहीं देनी होती है, बल्कि इसके लिए योगदान नियोक्ता द्वारा ही दिया जाता है।
कैसे होगा क्लेम
यदि EPF सदस्य की अकाल मृत्यु हुई है, तो उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर क्लेम करने वाले की उम्र 18 साल से कम है, तो उसकी ओर से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु का सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक के प्रमाण पत्र और बैंक का विवरण देना होगा।


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