कारोबारियों के लिए खास खबर, अब इस काम के लिए CA से ऑडिट की नहीं पड़ेगी जरूरत

केंद्र सरकार ने बड़े कारोबारियों को सालाना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है. अब पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले माल एवं सेवाकर (GST) करदाता अपने वार्षिक रिटर्न का स्व-प्रमाणन कर सकेंगे और उन्हें इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य ऑडिट सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी.
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