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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) के कुछ कर्मचारियों के पास अभी भी एयर इंडिया की कॉलोनियों में आवास हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, एयर इंडिया ने एआई कॉलोनियों में अनाधिकृत कब्जाधारियों पर दंडात्मक किराया शामिल करते हुए मैकेनिज्म (तंत्र) लागू किया है। मैकेनिज्म में अनधिकृत कब्जाधारियों पर दंडात्मक किराया और क्षति शुल्क लगाने की परिकल्पना की गई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि, पूर्ववर्ती एआईएल के कुछ कर्मचारियों के पास अभी भी एआई कॉलोनियों में आवास हैं। इसे देखते हुए, एयर इंडिया ने एआई कॉलोनियों के अनधिकृत रहने वालों पर मैकेनिज्म लागू किया है।
मंत्रालय ने कहा कि, एआईएल के सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि एआई कर्मचारी विनिवेश के बाद छह महीने की अवधि के लिए या संपत्ति के मुद्रीकरण तक, जो भी पहले हो, कंपनी की आवासीय कॉलोनियों में रहना जारी रख सकते हैं। कर्मचारियों द्वारा संपत्तियों की शीघ्र छुट्टी को सक्षम करने के लिए उचित बाध्यकारी कानूनी और वित्तीय हतोत्साहन सहित अन्य व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।
उपरोक्त के मद्देनजर और विनिवेश प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2021 को एआई कॉलोनियों में आवास की समय पर छुट्टी के लिए मैकेनिज्म जारी किया, जिसे एयर इंडिया को संबोधित किया गया। मैकेनिज्म के अनुसार, एआई कॉलोनियों के सभी रहने वालों को वचन देना आवश्यक था कि वह विनिवेश के बाद छह महीने की अवधि के भीतर, यानी 27 जुलाई, 2022 तक एआई कॉलोनियों में आवास का शांतिपूर्ण कब्जा खाली कर देंगे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एआईएल की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया को चलाने के लिए एयर इंडिया विशिष्ट ऑल्टर्नटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) का गठन किया।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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