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टोरेंट को झटका, एनसीएलटी ने रिलायंस कैपिटल समाधान मामले में उसकी याचिका खारिज की

Rani Sahu
13 Sep 2023 2:10 PM GMT
टोरेंट को झटका, एनसीएलटी ने रिलायंस कैपिटल समाधान मामले में उसकी याचिका खारिज की
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मुंबई (आईएएनएस)। टोरेंट इन्वेस्टमेंट को झटका देते हुए एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने रिलायंस कैपिटल की चल रही समाधान प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी है। एनसीएलटी अब 26 सितंबर को प्रशासक के रिलायंस कैपिटल समाधान योजना अनुमोदन आवेदन पर सुनवाई करेगा।
टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक रिलायंस कैपिटल समाधान योजना की मंजूरी को स्थगित रखने के लिए एनसीएलटी से निर्देश देने की मांग की थी।
टोरेंट ने एनसीएलटी से आईआईएचएल - सफल समाधान आवेदक, प्रशासक और सीओसी को रिलायंस कैपिटल की समाधान प्रक्रिया के समापन के संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने के लिए भी कहा था।
विशेष रूप से, टोरेंट का आवेदन, जिसने रिलायंस कैपिटल की संपत्तियों की बिक्री के लिए दूसरे दौर की नीलामी को चुनौती दी थी, वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, लेकिन शीर्ष अदालत ने एनसीएलटी के समक्ष समाधान प्रक्रिया की कार्यवाही पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सीओसी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि समाधान योजना के लंबित होने के कारण, रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं को प्रति सप्ताह 42 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
टोरेंट की याचिका खारिज करते हुए एनसीएलटी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि टोरेंट ने दूसरे दौर की नीलामी में हिस्सा नहीं लिया।
जून में सीओसी ने आईआईएचएल की 9,800 करोड़ रुपये की समाधान योजना को 99.6 प्रतिशत वोटों के साथ मंजूरी दे दी थी। उसके बाद प्रशासक ने मंजूरी के लिए एनसीएलटी के समक्ष अंतिम योजना दायर की थी।
टोरेंट ने योजना पर सीओसी की मंजूरी को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट से समाधान प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके आवेदन पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया।
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