
x
Business व्यापार: यूरोपियन यूनियन ने पॉपुलर सोशल मीडिया 'X' को एक बड़ा झटका दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर 120 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना एक जांच के बाद लगाया गया है जिसमें पाया गया कि इसने डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट (DSA) के नियमों का उल्लंघन किया है। 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन में डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट के तहत किसी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमों का पालन न करने पर यह पहली बार कार्रवाई की गई है। DSA के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यूज़र्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। नियमों के मुताबिक, प्लेटफॉर्म से गलत जानकारी और गैर-कानूनी कंटेंट हटाना ज़रूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
यूरोपियन यूनियन कमीशन के मुताबिक, पहले X ब्लू टिक सिर्फ़ नेताओं, सेलिब्रिटीज़ और वेरिफाइड अकाउंट्स को ही दिया जाता था। लेकिन अब आरोप है कि कोई भी आठ डॉलर देकर ये बैज पा सकता है। कमीशन ने कहा कि यह सिस्टम असली यूज़र्स को वेरिफाई नहीं करता और नकली अकाउंट्स की पहचान करना मुश्किल बनाता है। EU का तर्क है कि डेटाबेस में पर्याप्त जानकारी नहीं है। EU का कहना है कि कई टेक्निकल रुकावटें रिसर्चर्स को डेटा एक्सेस करने से रोकती हैं और नकली विज्ञापनों और गलत सूचना फैलाने वाले कैंपेन का पता लगाना मुश्किल बनाती हैं। कमीशन ने कहा कि इससे डेटा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। EU की वाइस प्रेसिडेंट हेन्ना विर्ककुनेन ने कहा कि ब्लू टिक से यूज़र्स को गुमराह करना, विज्ञापन की जानकारी छिपाना और रिसर्चर्स को रोकना यूनियन में मंज़ूर नहीं है।
TagsShocksocial mediaplatform 'X'शॉकसोशल मीडियाप्लेटफॉर्म 'X'जनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





