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प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने सेबी के आदेश के खिलाफ सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया

Neha Dani
16 Jun 2023 8:55 AM GMT
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने सेबी के आदेश के खिलाफ सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया
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सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या केएमपी के रूप में अपने लाभ के लिए धन की हेराफेरी करके अपने पद का दुरुपयोग किया था।
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को सेबी के उस आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है, जिसमें उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पद पर रहने से रोक दिया गया था।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने चंद्रा और गोयनका द्वारा दायर अपील के जवाब में सेबी को 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सैट ने मामले को निस्तारण के लिए 19 जून को सूचीबद्ध किया है।
ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को पारित अपने आदेश में कहा, "हमें लगता है कि इस स्तर पर एक अंतरिम आदेश पारित करने से वस्तुतः अपील की अनुमति होगी। नतीजतन, हमें लगता है कि हमें अपीलों पर अंतिम रूप से फैसला करना चाहिए।"
बाजार नियामक सेबी ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के एमडी और सीईओ चंद्रा और गोयनका के खिलाफ 12 जून को कथित तौर पर ZEEL के फंड की हेराफेरी करने के लिए कार्रवाई की। इसके बाद उन्होंने सेबी के आदेश को सैट में चुनौती दी।
सूत्रों ने कहा था कि उनकी याचिका के अनुसार, उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था।
अपने अंतरिम आदेश में, सेबी ने कहा कि चंद्रा और गोयनका ने सहयोगी संस्थाओं के लाभ के लिए ZEEL और Essel Group की अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की संपत्ति को अलग कर दिया, जो उनके स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। यह मामला चंद्रा से संबंधित है, जो कथित उल्लंघन के दौरान ZEEL के अध्यक्ष भी थे, और गोयनका ने एक सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या केएमपी के रूप में अपने लाभ के लिए धन की हेराफेरी करके अपने पद का दुरुपयोग किया था।
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