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सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी (Silver ETF) के लिए मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने नियम में बदलाव किया है
सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी (Silver ETF) के लिए मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने नियम में बदलाव किया है. वर्तमान में केवल इंडियन म्यूचुअल फंड्स को गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी Gold ETF लॉन्च करने की अनुमति है. सिल्वर ईटीएफ को लेकर सेबी ने नियम में बदलाव किया है.
SEBI ने कहा कि सिल्वर ईटीएफ एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट मुख्य रूप से सिल्वर या फिर सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है. सेबी ने कहा कि अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में निवेश करती है तो वह अंडरलाइंग गुड्स यानी फिजिकल कमोडिटी को सेटलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड कर सकती है.
सिल्वर या सिल्वर इंस्ट्रूमेंट में जमा करना होगा
हालांकि, Silver ETF स्कीम में फिजिकल सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को सेबी रजिस्टर्ड कस्टोडियन के पास जमा करना होगा. सिल्वर ईटीएफ स्कीम में इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ शर्तें शामिल हैं. अगर कोई सिल्वर ईटीएफ में निवेश करता है तो फंड का इस्तेमाल केवल सिल्वर या फिर सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में किया जाएगा. म्यूचुअल फंड कंपनी इस फंड का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म में किसी बैंक में जमा कर भी कर सकती है.
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