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New Delhi नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट (आरए) और प्रॉक्सी एडवाइजर (पीए) के लिए आवधिक रिपोर्टिंग के लिए एक मानकीकृत प्रारूप जारी किया है। नियामक ने आरए विनियमों के तहत आरए के प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी (आरएएएसबी) को मान्यता दी है। चूंकि प्रॉक्सी एडवाइजर (पीए) आरए मानदंडों के तहत पंजीकृत हैं, इसलिए वे भी आरएएएसबी के दायरे में आएंगे। अपने परिपत्र में, सेबी ने कहा कि आरए अपनी आवधिक रिपोर्ट आरएएएसबी को प्रस्तुत करेंगे, और पीए अपनी आवधिक रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत करेंगे।
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Harrison
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