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Business व्यापार : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक विशिष्ट वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) योजना प्रस्तावित की है जिसमें केवल "मान्यता प्राप्त निवेशक" ही शामिल होंगे।
सेबी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसी विशिष्ट एआईएफ योजनाएँ "नियमित एआईएफ की तुलना में अधिक सरल नियामक ढाँचे" का लाभ उठा सकती हैं। मान्यता प्राप्त निवेशक वे व्यक्ति या व्यवसाय होते हैं जो सेबी द्वारा प्रमाणित संपत्ति, निवल मूल्य और आय मानदंडों को पूरा करते हैं। एकल स्वामित्व, एचयूएफ और पारिवारिक ट्रस्टों के लिए, न्यूनतम 2 करोड़ रुपये की वार्षिक आय या कम से कम 7.5 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति, और 3.75 करोड़ रुपये की वित्तीय संपत्तियाँ उन्हें मान्यता प्राप्त निवेशक का दर्जा प्राप्त करने के लिए योग्य बनाती हैं।
सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी सब्सिडियरी (सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड), इन मानदंडों, वित्तीय संपत्तियों और निवेश अनुभव के आधार पर मान्यता प्रदान करती है। सेबी के नवीनतम परामर्श पत्र में पारंपरिक न्यूनतम प्रतिबद्धता सीमा (वर्तमान में प्रति निवेशक 1 करोड़ रुपये) से क्रमिक परिवर्तन करके एआईएफ में निवेशक दक्षता के मापदंड के रूप में केवल मान्यता प्राप्त स्थिति का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है। हितधारक इन प्रस्तावों पर 29 अगस्त तक अपनी टिप्पणियाँ भेज सकते हैं। प्रस्ताव के अनुसार, इस परिवर्तन के दौरान, दोनों मानदंड एक साथ मौजूद रहेंगे, जिससे एआईएफ विशेष रूप से मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए विशेष योजनाएँ शुरू कर सकेंगे।
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