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Mumbai मुंबई: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने घोषणा की है कि वह 1 अक्टूबर से प्रभावी प्रतिबंध अवधि के दौरान डेरिवेटिव ट्रेडिंग में सख्त पोजीशन सीमा, बेहतर निगरानी और स्टॉक में पोजीशन के लिए संशोधित मानदंड लागू करेगा। नए उपायों का उद्देश्य अत्यधिक सट्टेबाजी को कम करना और जोखिम को अंतर्निहित नकदी बाजार गतिविधि के अनुरूप बनाना है। विज्ञापन बाजार नियामक ने कहा कि बाजार-व्यापी पोजीशन सीमा या अधिकतम अनुमत दांवों की संख्या अब शेयर की नकदी मात्रा और फ्री फ्लोट से जुड़ी होगी और इसे फ्री फ्लोट के 15 प्रतिशत या एक्सचेंजों में नकदी मात्रा के 65 गुना में से जो भी कम हो, के रूप में तय किया गया है।
सेबी ने बताया कि रोलिंग कैश वॉल्यूम डेटा के आधार पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट (एमडब्ल्यूपीएल) को तिमाही आधार पर अपडेट किया जाएगा। सेबी को उम्मीद है कि एमडब्ल्यूपीएल को नकदी बाजार डिलीवरी वॉल्यूम से जोड़ने से हेरफेर का जोखिम भी कम हो सकता है। सेबी ने एक अन्य नए मानदंड के बारे में कहा, "प्रतिबंध अवधि में प्रवेश के बाद, दिन के अंत में फ्यूचर इक्विवेलेंट (FutEq) ओपन इंटरेस्ट (OI) में कमी आनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पहले दिन के अंत में डेल्टा स्थिति (+10) या (-10) है, तो दूसरे दिन के अंत तक इसे घटाकर 0 किया जा सकता है।"
जब किसी शेयर के लिए बाजार-व्यापी ओपन इंटरेस्ट उस शेयर के MWPL के 95 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो ब्रोकर और ट्रेडर केवल ऑफसेटिंग पोजीशन के माध्यम से अपनी पोजीशन कम करने के लिए ही ट्रेड कर सकते हैं। बाजार नियामक 3 नवंबर, 2025 से एकल शेयरों के लिए MWPL उपयोग की इंट्राडे निगरानी भी शुरू करेगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंट्राडे ट्रेडिंग सत्र के दौरान कम से कम चार बार ये जाँच करेंगे। यदि उल्लंघन होता है, तो एक्सचेंज अतिरिक्त निगरानी मार्जिन लगाने सहित कार्रवाई करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 6 दिसंबर, 2025 से प्री-ओपन सत्रों को एफएंडओ तक बढ़ाया जाएगा ताकि नकदी बाजार की तरह ही व्यापार की सुविधा और तरलता प्रबंधन को बढ़ाया जा सके।
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