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नई दिल्ली: सेबी ने बीएसई पर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट में गैर-वास्तविक ट्रेड में लिप्त होने के लिए तीन संस्थाओं पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तीन अलग-अलग आदेशों में, बाजार नियामक ने वृंदावन पांडे, गोठी एचयूएफ शावजी राजा और सौरभ खेतान पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह आदेश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बीएसई के स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट में बड़े पैमाने पर ट्रेडों के उलटफेर को देखने के बाद आया है। नियामक ने पाया कि स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडों के इतने बड़े पैमाने पर उलटफेर से बीएसई में कृत्रिम वॉल्यूम का निर्माण होता है।
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Harrison
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