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New Delhi नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बुधवार को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव स्ट्रक्चर को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसका मकसद छोटे शहरों से नए इन्वेस्टर्स और ज़्यादा महिला इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में लाना है।
नया इंसेंटिव फ्रेमवर्क, जो पहले 1 फरवरी, 2026 से लागू होने वाला था, अब 1 मार्च, 2026 से लागू होगा। SEBI ने कहा कि यह फैसला म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से फीडबैक मिलने के बाद लिया गया, जिसने इसे आसानी से लागू करने के लिए ज़रूरी सिस्टम और प्रोसेस सेट करने में ऑपरेशनल चुनौतियों की बात कही थी। मार्केट रेगुलेटर ने कहा, "इंडस्ट्री से मिले फीडबैक के आधार पर, जिसमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव स्ट्रक्चर को आसानी से लागू करने के लिए ज़रूरी सिस्टम और प्रोसेस को सेट करने में ऑपरेशनल दिक्कतों का हवाला दिया गया था, यह फैसला किया गया है कि लागू करने की समय सीमा बढ़ाई जाए।"
इसमें आगे कहा गया है, "इसलिए, ऊपर बताए गए सर्कुलर के प्रावधान अब 1 मार्च, 2026 से लागू होंगे।" यह इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स को B-30 शहरों से नए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो टॉप 30 शहरों से बाहर के लोकेशन हैं, साथ ही देश के किसी भी हिस्से से नई महिला इन्वेस्टर्स को भी शामिल किया गया है। यह कदम म्यूचुअल फंड की पहुंच को गहरा करने और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेहतर बनाने के लिए SEBI के बड़े प्रयासों का हिस्सा है।
बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले एकमुश्त इन्वेस्टमेंट या पहले साल की SIP राशि के 1 प्रतिशत के बराबर एक्स्ट्रा कमीशन देंगी, जो अधिकतम 2,000 रुपये तक होगा। यह इंसेंटिव तभी दिया जाएगा जब इन्वेस्टर कम से कम एक साल तक इन्वेस्टेड रहे। SEBI ने साफ किया कि एक्स्ट्रा कमीशन AMCs द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए पहले से तय 2 बेसिस पॉइंट्स से दिया जाएगा और यह मौजूदा ट्रेल कमीशन के अलावा होगा। हालांकि, रेगुलेटर ने यह साफ कर दिया है कि B-30 शहरों की उसी महिला इन्वेस्टर के लिए डबल इंसेंटिव की इजाज़त नहीं होगी।
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