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Mumbai मुंबई: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को स्टॉक ब्रोकर्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए अपने फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव की घोषणा की, जिसका मकसद कंप्लायंस का बोझ कम करना और मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाना है।
यह फ्रेमवर्क अब उन स्टॉक ब्रोकर्स पर लागू होगा जिनके पास 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड क्लाइंट हैं। SEBI ने कहा कि नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण, लगभग 60% स्टॉक ब्रोकर इस फ्रेमवर्क से बाहर हो जाएंगे और नतीजतन उनकी कुल कंप्लायंस की ज़रूरतें कम हो जाएंगी।
संशोधित फ्रेमवर्क तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए समय बढ़ाकर (एक घंटे से दो घंटे) रिपोर्टिंग की ज़रूरतों को आसान बनाता है, रिपोर्ट जमा करते समय ट्रेडिंग छुट्टियों पर विचार किया जाएगा और सभी एक्सचेंजों को रिपोर्ट करने के बजाय एक सिंगल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म (यानी कॉमन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म) पर रिपोर्टिंग की ज़रूरत को सुव्यवस्थित किया जाएगा। SEBI ने तकनीकी गड़बड़ी फ्रेमवर्क से कई छूटें दी हैं। SEBI ने एक बयान में कहा, "जो गड़बड़ियां स्टॉक ब्रोकर्स के ट्रेडिंग आर्किटेक्चर के बाहर होती हैं, जो गड़बड़ियां सीधे ट्रेडिंग फंक्शनैलिटी को प्रभावित नहीं करती हैं और जिनका नगण्य प्रभाव होता है, उन्हें तकनीकी गड़बड़ी फ्रेमवर्क से छूट दी गई है।"
इसमें कहा गया है कि इससे स्टॉक ब्रोकर्स को उन गड़बड़ियों से सुरक्षा मिलती है जो स्टॉक ब्रोकर्स के कंट्रोल से बाहर हैं और जो स्टॉक ब्रोकर की बिना किसी रुकावट के सेवाएं देने की क्षमता को प्रभावित नहीं करती हैं। SEBI ने स्टॉक ब्रोकर्स के आकार और उनकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता के आधार पर टेक्नोलॉजी कंप्लायंस की ज़रूरतों को भी तर्कसंगत बनाया है। जैसे कि कैपेसिटी प्लानिंग और DR ड्रिल की ज़रूरतों में तर्कसंगतता आदि। इसमें कहा गया है कि संशोधित फ्रेमवर्क में वित्तीय दंड संरचना को लागू छूट, गड़बड़ियों के प्रकार (बड़ी या छोटी) और घटनाओं की आवृत्ति आदि को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत बनाया गया है।
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