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SEBI ने कैटालिस्ट को एनसीडी निवेशकों को 15% ब्याज के साथ धन वापस करने का निर्देश दिया

Anurag
30 Aug 2025 6:25 PM IST
SEBI ने कैटालिस्ट को एनसीडी निवेशकों को 15% ब्याज के साथ धन वापस करने का निर्देश दिया
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Business व्यापार:भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऋण जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघन पाए जाने के बाद, कैटालिस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिमिटेड (केएसएसएल) को 2017-18 में जारी गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है।
सेबी के अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी संतोष शुक्ला ने 55 पृष्ठों के अपने आदेश में कहा कि केएसएसएल ने कथित तौर पर कार्वी कैपिटल लिमिटेड को निजी प्लेसमेंट के रूप में जारी एनसीडी के माध्यम से धनराशि जुटाई थी, लेकिन बाद में ये प्रतिभूतियाँ 200 से अधिक निवेशकों को हस्तांतरित कर दी गईं, जिससे यह प्रभावी रूप से एक सार्वजनिक पेशकश बन गई। नियामक ने माना कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम और सेबी के ऋण नियमों के तहत प्रकटीकरण और अनुपालन आवश्यकताओं की अनदेखी की।
सेबी के निर्देश:
सेबी ने निर्देश दिया कि केएसएसएल को वित्त वर्ष 2017-18 में एनसीडी के माध्यम से एकत्रित धनराशि निवेशकों को वापस करनी होगी, साथ ही वसूली के आठवें दिन से वास्तविक पुनर्भुगतान तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
इसके अलावा, कंपनी को 15 दिनों के भीतर दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी और एक हिंदी) के सभी संस्करणों और एक व्यापक रूप से प्रसारित स्थानीय समाचार पत्र में पुनर्भुगतान के तौर-तरीकों का विवरण और निवेशकों के प्रश्नों के लिए संपर्क विवरण प्रदान करते हुए एक सूचना प्रकाशित करनी होगी।
सेबी ने कहा कि मूलधन और ब्याज सहित, धनवापसी का तरीका केवल सत्यापन योग्य बैंकिंग चैनलों जैसे डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, ताकि लाभार्थियों की पहचान के लिए एक स्पष्ट ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित हो सके।
सेबी ने पूर्व प्रमोटर राहुल दिलीप शाह पर भी प्रतिभूति बाजार में प्रवेश पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। सेबी के आदेश में कहा गया है कि शाह को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रॉस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट जारी करके प्रतिभूति बाजार में प्रवेश न करें और कानून का उल्लंघन करते हुए जनता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन की मांग न करें। साथ ही, इस आदेश की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए, उन्हें प्रतिभूति बाजार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से खरीद, बिक्री या अन्य लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
यह आदेश पूर्व प्रमोटर राहुल दिलीप शाह की शिकायत के बाद आया है, जिन्होंने अपने शेयरों को गिरवी रखने में अनियमितताओं और कार्वी तथा बहुसंख्यक शेयरधारक समूह के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया था। एनसीडी जारी करने के मामले में सेबी की जाँच से यह स्थापित हुआ कि निवेशकों से धन इस तरह जुटाया गया था जिससे नियामक सुरक्षा उपायों को दरकिनार किया गया।
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