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सेबी ने बदले नियम, REITs और InvITs में निवेश करना हुआ आसान

Bhumika Sahu
3 Aug 2021 1:48 AM GMT
सेबी ने बदले नियम, REITs और InvITs में निवेश करना हुआ आसान
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कारोबार के लिये ‘लॉट’ की संख्या संशोधित कर एक यूनिट कर दी है. इस निर्णय का मकसद इस उभरते निवेश उत्पादों को खुदरा निवेशकों के लिये आकर्षक बनाना है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बाजार नियामक सेबी ने रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) में निवेश के लिए आवेदन की न्यूनतम राशि घटा दी है और कारोबार के लिये 'लॉट' की संख्या संशोधित कर एक यूनिट कर दी है. इस निर्णय का मकसद इस उभरते निवेश उत्पादों को खुदरा निवेशकों के लिये आकर्षक बनाना है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi)) ने 30 जुलाई को जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं में कहा कि REITs और InvITs दोनों के लिये निवेश की न्यूनतम आवेदन राशि 10,000 से 15,000 रुपए के दायरे में किया गया है. यह पहले REITs के लिये 50,000 रुपए और InvITs के मामले में 1 लाख रुपए था.
एक लॉट का एक यूनिट हुआ
सेबी ने यह भी कहा कि REITs और InvITs के लिये कारोबार को लेकर अब एक लॉट एक यूनिट का कर दिया गया है. किसी भी निवेशक को आबंटन एक लॉट के गुणक में करने की जरूरत होगी. पहले, शुरूआती सूचीबद्धता के लिये कारोबार को लेकर 'लॉट' 100 यूनिट का होता था.
सेबी के इस कदम से खुदरा निवेशक इन निवेश उत्पादों के लिये आकर्षित होंगे और उन्हें वृद्धि के साथ निवेश पर स्थिर रिटर्न प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. साथ ही इससे नकदी की स्थिति बेहतर होगी और बेहतर कीमत तय हो सकेगी. इसके अलावा, नियामक ने नॉन-लिस्टेड InvITs के लिए न्यूनतम यूनिट धारकों की न्यूनतम संख्या तय की है.
सेबी ने कहा, प्रायोजकों, संबंधित पक्षों और उसके सहयोगियों के अलावा InvITs में यूनिटधारकों की न्यूनतम संख्या 5 होगी और उनके पास सामूहिक रूप से कम-से-कम कुल यूनिट के 25 फीसदी होने चाहिए.
म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को राहत देते हुए इंस्टेंट एक्सेस की सुविधा दी है. इसके तहत रिडेम्पशन रिक्वेस्ट से कुछ ही घंटों या मिनटों के भीतर अपने फंड से पैसा निकाल सकते हैं. निवेशक अपनी यूनिट के मूल्य का 90% तक निकाल सकते हैं, जो तत्काल एक्सेस सुविधा के लिए 50,000 रुपए की सीमा के अधीन है.
आमतौर पर लिक्विड फंड सहित डेट फंड से पैसा निकालने में 1-2 वर्किंग डेज लगते हैं. जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस निवेशक के बैंक खाते में रकम जमा करती है, लेकिन सेबी के नए आदेश के तहत अब नई सुविधा दी गई है. जिसमें उन्हें जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा.

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