SEBI ने इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक के लिए म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव
Business बिजनेस: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड मानदंडों में संशोधन किया है, जिसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को प्रतिभूतियों में फ्रंट-रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग की पहचान करने और उसे रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना होगा। इसके अतिरिक्त, एएमसी का प्रबंधन संस्थागत तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही, नियामक ने एएमसी को व्हिसल-ब्लोअर तंत्र रखने का निर्देश दिया है। यह एक्सिस एएमसी Axis AMC और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से जुड़े फ्रंट-रनिंग मामलों के संबंध में सेबी द्वारा दो आदेश पारित करने के मद्देनजर आया है। 1 अगस्त की तारीख वाले गजट अधिसूचना में, सेबी ने कहा, "एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को प्रतिभूतियों में फ्रंट-रनिंग और धोखाधड़ी वाले लेनदेन सहित संभावित बाजार दुरुपयोग की पहचान और रोकथाम के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना होगा"। फ्रंट-रनिंग एक अवैध अभ्यास को संदर्भित करता है, जहां कोई इकाई ग्राहकों को जानकारी उपलब्ध कराए जाने से पहले स्टॉक ब्रोकर या विश्लेषक से अग्रिम जानकारी के आधार पर व्यापार करती है। अधिसूचना के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या प्रबंध निदेशक (एमडी) या समकक्ष या समरूप रैंक का कोई अन्य व्यक्ति और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का मुख्य अनुपालन अधिकारी इस तरह के संस्थागत तंत्र के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा।