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SEBI ने IPO के नियमों में किया बदलाव

Shreya
10 Aug 2023 4:19 AM GMT
SEBI ने IPO के नियमों में किया बदलाव
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नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों और निर्गम जारी करने वालों के लाभ के लिए अहम कदम उठाया है। सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों के सूचीबद्ध होने की समय-सीमा घटाकर तीन दिन कर दी है, जो फिलहाल छह दिन है।

बाजार नियामक ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि सार्वजनिक निर्गम के बंद होने के बाद प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता में लगने वाले समय को छह कार्य दिवस (टी 6 दिन) से घटाकर तीन कार्य दिवस (टी 3 दिन) करने का निर्णय किया गया है। यहां ‘टी’ निर्गम बंद होने की अंतिम तिथि है। सेबी ने बताया कि एक सितंबर या उसके बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए सूचीबद्धता की नई समय-सीमा स्वैच्छिक होगी जबकि जो निर्गम एक दिसंबर के बाद आएंगे उनके लिए यह नियम अनिवार्य होगा।

सेबी के मुताबिक सूचीबद्ध होने और कारोबार की समय-सीमा कम किए जाने से आईपीओ जारी करने वालों के साथ-साथ निवेशकों को भी फायदा होगा। नियामक के इस कदम से निर्गम जारीकर्ताओं ने जो पूंजी जुटाई है, उसे जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। इससे व्यापार करना आसान होगा और निवेशकों को भी अपनी निवेश राशि व नकदी शीघ्र प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि सेबी निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को जून में मंजूरी दी थी।

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