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SEBI ने FPI से लेकर IPO तक के नियम बदले

Apurva Srivastav
29 Jun 2023 12:24 PM GMT
SEBI ने FPI से लेकर IPO तक के नियम बदले
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शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसका सीधा असर आम निवेशक पर पड़ेगा। इसमें आईपीओ की सूची, एनसीडी की सूची, किसी विशेष कॉरपोरेट घराने में भारी निवेश करने वाले एफपीआई के लिए अतिरिक्त खुलासा करना होगा।
माना जा रहा था कि इस बार म्यूचुअल फंड में टीईआर नियमों पर घोषणाएं हो सकती हैं. लेकिन नहीं, इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है.
FPI के लिए निवेश नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
सेबी द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक, अब नए नियम लागू होने के बाद किसी खास कॉरपोरेट में निवेश करने वाले एफपीआई को अतिरिक्त खुलासा करना होगा। इसमें इसकी संरचना से लेकर उस उद्देश्य तक सब कुछ शामिल है जिसके लिए एफपीआई उस कंपनी में निवेश कर रहा है। ये तो कहना ही पड़ेगा.
आईपीओ लिस्टिंग का समय कम किया गया
सेबी ने शेयर बाजार में नए आईपीओ की लिस्टिंग का समय कम करने का फैसला किया है। अब IPO बंद होने के तीन दिन के भीतर लिस्टिंग हो सकती है. शुरुआत में पहले चरण में यह नियम स्वेच्छा से लागू किया जाएगा. जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 2023 से होगी. इसका दूसरा चरण दिसंबर 2023 से लागू किया जाएगा. सभी आईपीओ इश्यू पर लागू होगा.
गैर-परिवर्तनीय ऋण सुरक्षा (एनसीडी)
गैर-परिवर्तनीय ऋण सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाए गए हैं. जो 1 जनवरी से प्रभावी होगा. इसके बाद, गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और डीलिस्टिंग स्वैच्छिक आधार पर की जा सकती है।
कृपया ध्यान दें, इस बैठक में म्यूचुअल फंड में टीईआर (कुल व्यय अनुपात) के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है।
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