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Mumbai मुंबई: भारत के मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे ने गुरुवार को कहा कि SEBI इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उसे देश के अनलिस्टेड शेयर मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए, जो अभी बड़े पैमाने पर उसके सीधे कंट्रोल से बाहर काम करता है।
यहां एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के 2025-26 के सालाना कन्वेंशन के मौके पर पांडे ने कहा कि इस मुद्दे पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ चर्चा की जा रही है। उन्होंने समझाया, "SEBI को पहले यह जांचना होगा कि क्या उसके पास उन कंपनियों को रेगुलेट करने का कानूनी अधिकार है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं और ऐसा रेगुलेशन कितनी दूर तक बढ़ाया जा सकता है।"
अनलिस्टेड शेयर मार्केट में उन कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता है। निवेशक आमतौर पर ये शेयर प्राइवेट डील, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान या बिचौलियों के ज़रिए खरीदते हैं। क्योंकि ये कंपनियाँ लिस्टेड नहीं हैं, इसलिए उन्हें सख्त और लगातार जानकारी देने के नियमों का पालन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे अक्सर निवेशकों को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और बिज़नेस रिस्क के बारे में सीमित या देरी से जानकारी मिलती है। पांडे ने कहा कि SEBI की मुख्य चिंताओं में से एक अनलिस्टेड मार्केट में कीमतों और कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाने पर सामने आने वाले वैल्यूएशन के बीच बड़ा अंतर है।
उन्होंने कहा, "प्राइवेट डील में तय की गई कीमतें अक्सर IPO बुक-बिल्डिंग प्रोसेस के दौरान पता चली कीमतों से मेल नहीं खातीं, जिससे निवेशकों के लिए कन्फ्यूजन और संभावित जोखिम पैदा होते हैं।" उन्होंने यह भी साफ किया कि लिस्टेड कंपनियों द्वारा फॉलो किए जाने वाले नियम सीधे अनलिस्टेड फर्मों पर लागू नहीं किए जा सकते। परंपरागत रूप से, SEBI की रेगुलेटरी भूमिका तभी शुरू होती है जब कोई कंपनी अपने शेयरों को लिस्ट करने की तैयारी करती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रस्तावित IPO पर, पांडे ने कहा कि मार्केट रेगुलेटर फिलहाल एक्सचेंज के सेटलमेंट एप्लीकेशन की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि, सिद्धांत रूप में, SEBI सेटलमेंट से सहमत है और इस मामले की जांच अलग-अलग कमेटियां कर रही हैं।
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