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Business व्यापार : बाजार नियामक सेबी शुक्रवार को होने वाली अपनी आगामी बोर्ड बैठक में आईपीओ मानदंडों, निवेशकों के नियमों और कई अन्य प्रमुख सुधारों पर विचार कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, बोर्ड बहुत बड़ी कंपनियों द्वारा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं में ढील देने और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाने पर चर्चा करेगा।
बैठक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अनुपालन को सरल बनाने, कुछ वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) में मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाने, रेटिंग एजेंसियों की गतिविधियों का दायरा बढ़ाने और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (इनविट) को इक्विटी का दर्जा देने जैसे कदम उठाए जाने की संभावना है। नियामक बड़ी कंपनियों को भारत में सूचीबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है।
इनमें से कई प्रस्ताव पहले ही सार्वजनिक परामर्श के लिए खोल दिए गए हैं, जो नियमों को अधिक लचीला और विकासोन्मुखी बनाने की सेबी की व्यापक योजना का संकेत देते हैं। 1 मार्च को कार्यभार संभालने के बाद से तुहिन कांत पांडे की अध्यक्षता में यह तीसरी बोर्ड बैठक होगी।
साथ ही, सेबी एक महीने के भीतर साप्ताहिक वायदा और विकल्प (एफएंडओ) अनुबंधों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर एक परामर्श पत्र जारी कर सकता है। नियामक एक निश्चित परिवर्तन योजना के साथ मासिक समाप्ति की ओर बढ़ने की योजना बना रहा है और सभी स्टॉक एक्सचेंजों में एक ही दिन समाप्ति की व्यवस्था शुरू करने पर भी विचार कर सकता है। इस बीच, इस सप्ताह की शुरुआत में, सेबी ने घोषणा की कि उसने अपने नियमों में संशोधन किया है ताकि प्रमोटरों को आईपीओ दस्तावेज दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले दिए गए कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) को बनाए रखने की अनुमति मिल सके।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जिन कर्मचारियों को आईपीओ के मसौदा दस्तावेजों में प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा बताया गया है, वे अब ईएसओपी, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स (एसएआर), या इसी तरह के किसी भी लाभ को धारण या प्रयोग करना जारी रख सकते हैं, बशर्ते ये दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले दिए गए हों। अब तक, सेबी के नियम प्रमोटरों को ईएसओपी या इसी तरह के शेयर-आधारित लाभ रखने की अनुमति नहीं देते थे।
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