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Business व्यापार : गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जीटीएल) और उसके प्रमोटरों पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें फंड डायवर्जन, खाते में गलत विवरण और प्रकटीकरण उल्लंघन का हवाला दिया गया है। यह आदेश, जो एक विस्तृत जांच के बाद जारी किया गया था, कंपनी की संपत्ति के वर्षों से अनुचित उपयोग और अनियमित वित्तीय प्रथाओं पर केंद्रित है।
लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (एलओडीआर) रेगुलेशन और प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्युलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज (पीएफयूटीपी) रेगुलेशन के उल्लंघन के कारण, सेबी ने जीटीएल के प्रमोटर संजय डालमिया को प्रतिभूति बाजार से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक अन्य प्रमोटर और निदेशक, अनुराग डालमिया पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
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