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Business बिज़नेस:बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों और शेयरों तथा म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया है, ताकि कुल ₹2.1 करोड़ का बकाया वसूला जा सके।
यह ताजा कदम 15 मई को चोकसी को जारी किए गए डिमांड नोटिस के बाद उठाया गया है, जिसमें 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर उनकी संपत्तियों के साथ-साथ बैंक खातों को भी कुर्क करने की चेतावनी दी गई थी।
यह डिमांड नोटिस चोकसी द्वारा गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में जनवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद जारी किया गया था।
चोकसी, जो गीतांजलि जेम्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ प्रमोटर समूह का हिस्सा भी थे, नीरव मोदी के मामा हैं। दोनों पर सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से ₹14,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए थे।
अप्रैल में, भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल जब वह इलाज कराने के लिए बेल्जियम गया था, तब उसे बेल्जियम में पाया गया था। वह भारत छोड़ने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था
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