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SBI ने बैंकिंग सेवा जारी रखने के लिए ग्राहकों को जारी किया नोटिस
Bhumika Sahu
19 July 2021 4:49 AM GMT
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एसबीआई ने खाताधारकों को 30 सितंबर तक अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की सूचना दी है. अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को नोटिस जारी किया है. बैंक ने खाताधारकों को 30 सितंबर तक अपने पैन-आधार कार्ड (PAN-Aadhaar) को लिंक करने की सूचना दी है. बैंक ने आगे कहा है कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा.
एसबीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें.
30 सितंबर तक जोड़ने का मौका
नोटिस में आगे कहा गया है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 है.
बता दें कि पिछले महीने, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी. पहले यह समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 30 जून कर दिया गया.
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/p4FQJaqOf7
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 16, 2021
पैन-आधार कार्ड को कैसे लिंक करें?
दोनों दस्तावेजों को एसएमएस के माध्यम से या आयकर विभाग की वेबसाइट पर जोड़ा जा सकता है. SMS के माध्यम से लिंक करने के लिए, UIDPAN<space> <12 डिजिट आधार नंबर> <space> <10 डिजिट पैन> टाइप करें और इसे 567678 या 56161 पर भेजें. एक बार संदेश दोनों में से किसी एक नंबर पर भेज दिया जाए, तो पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
वेबसाइट के माध्यम से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं और हमारी सेवाएं टैब के अंतर्गत लिंक आधार पर क्लिक करें. इसके बाद, पैन, आधार नंबर, आधार और मोबाइल नंबर के अनुसार नाम जैसे विवरण दर्ज करें और लिंक आधार पर क्लिक करें इसके बाद दोनों दस्तावेजों को आपस में जोड़ा जाएगा.
बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में नकद जमा, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और सिक्योरिटीज में लेनदेन सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए PAN अनिवार्य है. आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, दोनों को जोड़ना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.
Bhumika Sahu
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