नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है. एसबीआई ने एक नोटिस जारी कर ग्राहकों से कहा है कि 30 सितंबर 2021 से पहले अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक कर लें. साथ ही कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंक की सेवाएं हासिल करने में मुश्किल होगी. यहां तक कि उनका बैंक अकाउंट बंद भी किया जा सकता है. वहीं, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा है कि अगर 30 सितंबर तक आधार से नहीं जोड़ा तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसा होने पर आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.
कैसे पैन को आधार से करें लिंक
>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट की मदद से पता करें कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं.
>> इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
>> आधार कार्ड पर दर्ज नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
>> आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें. फिर कैप्चा कोड एंटर करें.
>> इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
पैन को एसएमएस के जरिये भी आधार से जोड़ा जा सकता है. इसके लिए आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें और 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब ये मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा. निष्क्रिय पैन कार्ड को फिर से चालू किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला पैन लिखना होगा. इसके बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर इस मेसेज को 567678 या 56161 पर एसएमएस कर दें.