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एसबीआई बैंक ग्राहकों को दे रहा ये खास सुविधा, 2 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस, इस तरह उठाएं स्कीम का फायदा

Rani Sahu
15 Jun 2021 12:17 PM GMT
एसबीआई बैंक ग्राहकों को दे रहा ये खास सुविधा, 2 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस, इस तरह उठाएं स्कीम का फायदा
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अब उन्हें बैंक की ओर से 2 लाख रुपए तक का मुफ्त आकस्मिक इंश्योरेंस कवर का लाभ मिल सकेगा

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) RuPay डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले सभी जन धन खाताधारकों को बैंक की ओर से खास सुविधा दी जा रही है. अब उन्हें बैंक की ओर से 2 लाख रुपए तक का मुफ्त आकस्मिक इंश्योरेंस कवर का लाभ मिल सकेगा. इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास जन धन खाता है.

एसबीआई की ओर से ग्राहकों को दी जाने वाली इंश्योरेंस की रकम उनके जन धन खाता खुलवाने की अवधि पर निर्भर करेगा. इसलिए जिन ग्राहकों का PMJDY खाता 28 अगस्त, 2018 तक खोला गया है उन्हें जारी किए गए RuPay PMJDY कार्ड पर 1 लाख रुपए तक की बीमा रकम मिलेगी. जबकि 28 अगस्त 2018 के बाद जारी रुपे कार्ड पर 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर बेनिफिट मिलेगा.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्कीम
प्रधान मंत्री जन धन योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित कराने के मकसद से शुरू की गई थी. इसमें कोई भी व्यक्ति (केवाईसी) दस्तावेज प्रदान करके ऑनलाइन या बैंक जाकर जन धन खाता खोल सकता है. आप चाहे तो अपने सेविंग अकाउंट को भी जन धन में तब्दील करा सकते हैं. इसमें बैंक की ओर से रुपे कार्ड दिया जाता है. इस डेबिट कार्ड को उपयोगकर्ता दुर्घटना मृत्यु बीमा, खरीद सुरक्षा कवर और अन्य सहित विभिन्न लाभों के लिए इस्तेमाल कर सकता है.
स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्रता
जन धन खाताधारकों रुपे डेबिट कार्ड के तहत मिलने वाले दुर्घटना इंश्योरेंस का लाभ तभी मिल सकता है जब उपभोगकर्ता ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर इंट्रा या इंटर बैंक दोनों में किसी भी चैनल पर कोई भी सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया होगा. इस शर्त के पूरे होने पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर बीमा राशि के दावे का भुगतान किया जाएगा.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
1.इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म
2.मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल या प्रमाणित कॉपी
3.दुर्घटना का विवरण देते हुए प्राथमिकी या पुलिस रिपोर्ट की मूल या प्रमाणित कॉपी
4.अगर मौत दूसरे कारण से हुई हो तो रासायनिक विश्लेषण या एफएसएल रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मूल या प्रमाणित कॉपी
5.कार्डधारक और नामांकित व्यक्ति की आधार की कॉपी
6. कार्ड जारी करने वाले बैंक की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और बैंक स्टैंप द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र. इसमें बैंक अधिकारी का नाम और ईमेल आईडी के साथ संपर्क विवरण दिया जाना चाहिए.


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