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प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने शुक्रवार को सेबी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज मामले में अधिग्रहण मानदंडों का पालन न करने के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और अन्य संस्थाओं पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
यह आदेश अंबानी द्वारा पूंजी बाजार नियामक के निर्देश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने के बाद आया। “हमने पाया कि अपीलकर्ता ने एसएएसटी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियमों का उल्लंघन नहीं किया है।
अपीलकर्ता पर जुर्माना लगाना बिना किसी कानूनी अधिकार के है। परिणामस्वरूप, विवादित आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द कर दिया जाता है,'' अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा।
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Triveni
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