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EPF निकासी पर TDS छूट के नियम बदले, अब Form 15G/15H नहीं, Form 121 होगा लागू

nidhi
30 July 2026 1:09 PM IST
EPF निकासी पर TDS छूट के नियम बदले, अब Form 15G/15H नहीं, Form 121 होगा लागू
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EPF TDS नियमों में बड़ा बदलाव

मुंबई: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) के जो सदस्य सोर्स पर टैक्स कटौती (TDS) से छूट चाहते हैं, उन्हें 2026–27 टैक्स ईयर से फॉर्म 121 का इस्तेमाल करना होगा। छूट का दावा करने के लिए अब फॉर्म 15G और 15H मान्य नहीं होंगे।

यह बदलाव इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 और इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 के लागू होने के बाद किया गया है। EPFO ​​ने एक आधिकारिक सूचना के ज़रिए सदस्यों को इस नई ज़रूरत के बारे में जानकारी दी है।
यूनिफाइड फॉर्म
फॉर्म 121, पुराने टैक्स सिस्टम के तहत इस्तेमाल होने वाले दो अलग-अलग सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म की जगह लेगा। फॉर्म 15G 60 साल से कम उम्र के योग्य निवासी व्यक्तियों और कुछ अन्य योग्य लोगों के लिए था, जबकि फॉर्म 15H का इस्तेमाल 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के निवासी सीनियर सिटिज़न करते थे।
योग्यता की शर्तें मोटे तौर पर वही रहेंगी। हालांकि, योग्य टैक्सपेयर्स को अब खास इनकम (जिसमें लागू EPF निकासी भी शामिल है) पर TDS न काटने का अनुरोध करने के लिए एक ही फॉर्म 121 जमा करना होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, फॉर्म 121 एक कानूनी घोषणा है जिसके ज़रिए टैक्सपेयर यह पुष्टि करते हैं कि संबंधित टैक्स ईयर के लिए उनकी अनुमानित कुल इनकम पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनेगी। यह फॉर्म इनकम क्रेडिट या भुगतान होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।
सदस्यों के लिए ज़रूरी कदम
जो EPFO ​​सदस्य अपना प्रोविडेंट फंड बैलेंस निकालने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या उनके दावे पर TDS के नियम लागू होते हैं। अगर वे TDS न काटे जाने के लिए योग्य हैं, तो उन्हें फॉर्म 15G या 15H के बजाय फॉर्म 121 जमा करना होगा।
सदस्यों को यह पक्का करना चाहिए कि घोषणा पूरी हो और उसमें सही PAN, इनकम और टैक्स-देनदारी की जानकारी हो। फॉर्म भरने से हर निकासी अपने आप टैक्स-फ्री नहीं हो जाती; सदस्य को तय योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा।
नया सिस्टम
इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 393(6) के तहत, योग्य प्राप्तकर्ता यह घोषणा कर सकते हैं कि उनकी अनुमानित कुल इनकम पर टैक्स शून्य है। इस यूनिफाइड फॉर्म का मकसद फॉर्म 15G या फॉर्म 15H चुनने को लेकर उलझन को दूर करना और TDS नियमों का पालन आसान बनाना है। बदला हुआ सिस्टम 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले टैक्स ईयर 2026–27 से लागू होगा। सदस्यों को इस अवधि से जुड़े पैसे निकालने के लिए पुराने फ़ॉर्म का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। (EPFO सर्कुलर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के FAQs)
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