post office की बाकी स्मॉल सेविंग स्कीम अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम
Business व्यवसाय : डाकघर की बचत योजनाओं से जुड़े नियम सीधे वित्त मंत्रालय बनाता है। ये योजनाएं मुख्य रूप से राष्ट्रीय लघु बचत (एनएसएस) के दायरे में आती हैं। अब वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इनसे जुड़े कुछ नए नियम बनाए हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे, क्या इनका असर आप पर भी पड़ेगा? वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें इन सभी बदलावों का जिक्र है। मुख्य रूप से ये नियम सुकन्या समृद्धि योजना और डाकघर की अन्य लघु बचत योजनाओं के अनियमित खातों को नियमित करने से जुड़े हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में… डाकघर की बचत योजनाओं से जुड़े नियम जब भी डाकघर या अन्य लघु बचत योजनाओं से जुड़े खातों में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उन्हें नियमित करने के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय में इसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया है, जो ऐसे खातों को नियमित करने का काम करता है। फिलहाल सरकार ने 6 ऐसी श्रेणियों की पहचान की है, जहां अनियमितताओं को नियमित किया जाना है…