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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बदले नियम, जानिए नए बदलाव
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है अगर आप कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते तो सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आप जिले के अपने आधार कार्ड के स्थान पर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे।
सरकार ने लाइसेंस बनवाने के नियमों में किया बदलाव
सरकार ने लर्निंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव किया है। इसके आधार पर लर्निंग लाइसेंस अब आपके आधार कार्ड के जिले में होगा। आपको सरकार के फैसले के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आवेदक को एक ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। आपको बस आधार कार्ड को लिंक करना है। इस प्रकार यह नियम ऑनलाइन आवेदक पर लागू होता है। इतना ही नहीं, नए नियम के आधार पर अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जिले के स्थायी लाइसेंस के समान होगा। इसके लिए आवेदक को अपने बेस में संबंधित जिले में जाना होगा। तो आप जानते हैं कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक को बायोमेट्रिक टेस्ट देना होता है।
क्यों बदल गया है नियम
मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने यह बदलाव इसलिए किया है क्योंकि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फेसलेस टेस्ट होता है. जबकि मैनुअल टेस्ट में आवेदक किसी भी जिले से लर्निंग लाइसेंस बनवा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक फेसलेस टेस्ट में आधार कार्ड से ही पते की सत्यता की जांच की जाती है. इसके लिए उस जिले से भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना होगा जहां से आधार कार्ड जारी किया गया है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले सतर्क रहें
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को आवेदक के आधार कार्ड पर लिखे पते को स्थायी और निवासी के पते को अस्थायी मानकर संसाधित किया जाता था लेकिन अब केवल आधार कार्ड से लिंक करने का सत्यापन ऑनलाइन सिस्टम में किया जाता है। तो अगर आप भी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो नए नियम के मुताबिक खुद बना लें। इसके अलावा अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो पहले उसे बदलना जरूरी है।
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