व्यापार

डेबिट क्रेडिट कार्ड के बदले नियम

Apurva Srivastav
8 Oct 2023 6:28 PM GMT
डेबिट क्रेडिट कार्ड के बदले नियम
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अगर आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट, पेमेंट गेटवे या किसी दुकान पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेनदेन करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। जल्द ही आप टोकनाइजेशन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने बैंक के माध्यम से भी कोड जनरेट कर सकेंगे। अभी तक यह सुविधा केवल व्यापारियों को ही प्रदान की जाती थी। आसान भाषा में समझें तो आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का टोकनाइजेशन किसी ई-कॉमर्स, दुकान या पेमेंट गेटवे पर नहीं बल्कि सीधे कार्ड जारी करने वाले बैंक के स्तर पर होगा।
आरबीआई गवर्नर ने दिए संकेत
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कार्ड डेटा के टोकनाइजेशन की बढ़ती स्वीकार्यता और लाभों को देखते हुए आरबीआई अब बैंक स्तर पर कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) विनिर्माण सुविधाएं शुरू करने पर भी विचार कर रहा है। इस संबंध में निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
टोकनाइजेशन क्या है
टोकनाइजेशन प्रक्रिया के तहत, कार्ड के माध्यम से लेनदेन की सुविधा के लिए एक अद्वितीय कोड उत्पन्न होता है। यह कोड 16 अंकों का होता है और इसके जनरेट होने के बाद आपको कार्ड की अन्य जानकारी साझा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपने किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर खरीदारी की है और कार्ड से भुगतान करना चाहते हैं। आम तौर पर, भुगतान के लिए आपको कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीसी जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। हालाँकि, टोकननाइजेशन प्रक्रिया में इन सभी विवरणों की आवश्यकता नहीं है। भुगतान के लिए 16 अंकों का कोड ही पर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक के कार्ड की जानकारी अब किसी भी व्यापारी, भुगतान गेटवे या तीसरे पक्ष पर उपलब्ध नहीं होगी जहां से आप लेनदेन कर रहे हैं। यह आपके डेटा की सुरक्षा करेगा और आपको साइबर धोखाधड़ी से बचाएगा। कृपया ध्यान दें कि यह कोड हर बार लेनदेन होने पर जनरेट करना होगा।
मांग बढ़ रही है
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2021 में कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) की शुरुआत की और इसे 1 अक्टूबर, 2022 को लागू किया गया। अब तक 56 करोड़ से अधिक टोकन बनाए जा चुके हैं, जिन पर ₹5 लाख करोड़ से अधिक का लेनदेन हुआ है। हो गया।
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