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देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए नया नियम आज से लागू हो गया है. इस नियम के लागू होने के बाद वेतनभोगी वर्ग की इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगी. जी हां, आयकर विभाग की ओर से नौकरीपेशा लोगों को यह राहत दी गई है। हाल ही में आयकर विभाग ने किराया-मुक्त आवास से जुड़े नियमों में बदलाव किया था।
दरअसल, आयकर विभाग ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले किराया-मुक्त घरों के मूल्यांकन के नियमों में बदलाव किया है। इससे जिन कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह मिलती है और वे नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए-मुक्त घरों में रहते हैं, वे अधिक बचत कर पाएंगे। इससे उनकी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक नया नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है.
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?
सीबीडीटी की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को केवल आवास (बिना सुसज्जित) प्रदान किया जाता है और यदि ऐसा घर नियोक्ता का है तो मूल्यांकन इस प्रकार होगा - 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन 10 प्रतिशत (15 प्रतिशत से कम) पहले यह नियम 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए था।
अधिक बचत कैसे करें?
नए नियम के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से अधिक लेकिन 40 लाख से कम आबादी वाले शहरों में वेतन का 7.5 प्रतिशत (10 प्रतिशत से कम)। पहले इसकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं बल्कि 25 लाख से अधिक थी। इस संबंध में एकेएम ग्लोबल टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा था कि जो कर्मचारी पर्याप्त वेतन कमा रहे हैं और नियोक्ता से आवास भी प्राप्त कर रहे हैं, वे अब अधिक बचत कर पाएंगे। दरअसल, संशोधित दर से उनका कर योग्य आधार कम हो जाएगा.सरकार ने इन बदलावों के तहत 2011 की जनगणना के आंकड़ों को भी शामिल किया है. इससे किराया मुक्त आवास का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के कर योग्य वेतन में कमी आएगी। इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी.
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Harrison
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