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Chennai: एक्सपोर्ट करने वालों को राहत देते हुए, सरकार ने RoDTEP दरों को फिर से बहाल कर दिया है। इन दरों को 23 फरवरी से वैल्यू कैप के साथ आधा कर दिया गया था।
सरकार की अधिसूचना में कहा गया है, "RoDTEP के फायदे उन दरों और वैल्यू कैप पर मिलेंगे जो 22 फरवरी, 2026 को लागू थे। इसके साथ ही, 23 फरवरी, 2026 को अधिसूचित 50 प्रतिशत की पिछली पाबंदी को हटा दिया गया है। ये दरें 23 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक सभी योग्य एक्सपोर्ट उत्पादों के लिए बहाल की गई हैं।"
यह योजना एक्सपोर्ट किए गए उत्पादों पर चुकाए गए शुल्कों और करों की वापसी से जुड़ी है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के अनुरूप यह योजना 2021 में लागू हुई थी। इसके तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगने वाले शुल्कों, करों और लेवी की वापसी की जाती है। इसमें उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर पहले के चरणों में लगे कुल अप्रत्यक्ष कर भी शामिल हैं। इस योजना के तहत एक्सपोर्ट किए गए उत्पादों के वितरण पर लगने वाले शुल्कों की भी वापसी की जाती है।
'फ्रीट ऑन बोर्ड' (FOB) मूल्य के प्रतिशत के रूप में तय ये दरें 8555 टैरिफ लाइनों को कवर करती हैं। ये दरें कुछ रत्न और आभूषण उत्पादों के लिए 0.01 प्रतिशत से लेकर बुने हुए कपड़ों के लिए 4.3 प्रतिशत तक हैं।
इन दरों में उन सभी टैरिफ लाइनों पर 50 प्रतिशत की कटौती की गई थी, जहाँ यह छूट लागू होती है। साथ ही, वैल्यू कैप को भी आधा कर दिया गया था।
कीमत के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में, लागत में 1-2 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी यह तय कर सकती है कि कोई ऑर्डर मिलेगा या हाथ से निकल जाएगा।
WTO के नियम इस तरह की वापसी की अनुमति देते हैं, क्योंकि यह एक्सपोर्ट पर लगने वाले घरेलू करों को केवल बेअसर करती है। इसलिए, इन दरों में कटौती से एक्सपोर्ट करने वालों की लागत बढ़ गई थी। यह ऐसे समय में हुआ था, जब भारत के एक्सपोर्ट को पहले से ही वैश्विक मांग में कमी, आपूर्ति में रुकावटों और नियमों के पालन से जुड़े बढ़ते बोझ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इससे कीमत के प्रति संवेदनशील बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कमज़ोर पड़ रही थी।
इसके अलावा, RoDTEP दरों में बार-बार बदलाव होने से लंबी अवधि की कीमतों और अनुबंधों में इन छूटों को शामिल करना मुश्किल हो गया था।
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