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New Delhi नई दिल्ली: फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FRAI) ने गुरुवार को लीगल तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता जताई और सरकार से छोटे रिटेलर्स के हित में इस पर फिर से सोचने और अवैध ऑपरेटर्स को बाज़ार पर कब्ज़ा करने से रोकने की अपील की।
एसोसिएशन की यह मांग वित्त मंत्रालय के चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 की अधिसूचना के बाद आई है, जिसके तहत सिगरेट की लंबाई के आधार पर 1 फरवरी से प्रति 1,000 स्टिक पर 2,050-8,500 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। FRAI ने एक बयान में कहा कि इस फैसले से छोटे रिटेलर्स, हॉकर और फुटपाथ विक्रेताओं में व्यापक चिंता फैल गई है, जो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले सामान, खासकर तंबाकू प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं।
FRAI, जो लगभग 80 लाख माइक्रो, छोटे और मध्यम रिटेलर्स का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, ने चेतावनी दी कि रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमतों में अचानक, भारी बढ़ोतरी का भारत के अनौपचारिक रिटेल इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जो लाखों लोगों को रोज़गार देता है और कम मार्जिन और ज़्यादा बिक्री पर काम करता है। इसने कहा कि कीमतों में अचानक बढ़ोतरी उपभोक्ताओं को लीगल बाज़ारों से दूर कर देगी, आस-पड़ोस की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम कर देगी और अवैध और अनियमित विकल्पों की ओर बदलाव को तेज़ कर देगी।
FRAI के संयुक्त सचिव गुलाब चंद खोड़ा ने कहा कि लीगल प्रोडक्ट्स की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी दुकान स्तर पर मांग को तुरंत खत्म कर देती है और उपभोक्ताओं को अवैध विकल्पों की ओर धकेल देती है और इससे छोटे दुकानदार गिरती आय और अवैध सप्लायर्स के दबाव के बीच फंस जाते हैं। इस मुद्दे को व्यापक मैक्रोइकोनॉमिक संदर्भ में रखते हुए, FRAI ने कहा कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली श्रेणी में मौजूदा अचानक, भारी मूल्य वृद्धि अन्य जगहों पर कीमतों में नरमी के फायदों को खत्म कर देती है और प्रगतिशील GST 2.0 के फायदों को उलट देती है, जिससे उपभोक्ता विश्वास और रिटेल स्थिरता कमजोर होती है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि वह कराधान या सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन आग्रह किया कि टैक्स को कैलिब्रेट किया जाए, राजस्व-तटस्थ और मूल्य-स्थिर रखा जाए।
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