रेस्टोरेंट : हम सबने कभी न कभी अपने दोस्तों या परिवारों के साथ होटल या रेस्तरां में खाना जरूर खाया होगा। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार जुलाई 2022 में एक कानून लेकर आई थी जिसके तहत रेस्तरां वाले आपको सर्विस चार्ज देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर लेकिन आज भी कई रेस्तरां और होटल बड़ी चालाकी से आपके खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ कर आपको चूना लगा रहे हैं। 4 जुलाई, 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटलों और रेस्तरां में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे।
इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि रेस्तरां और होटलों में सेवा शुल्क अवैध है और इसे स्वचालित रूप से या खाद्य बिलों में डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं लगाया जा सकता है। आज हम आपको यही बताएंगे की ग्राहक के रुप में आपके पास कौन कौन से आधिकार है जिसे उपयोग कर आप सर्विस चार्ज देने से मना कर सकते हैं। खाने के बाद जो बिल आपको दिया जाता उस बिल में आपके खाने के बिल के उपर से सर्विस चार्ज के नाम पर 5-10 फीसदी चार्ज वसूला जाता है जिसके कारण से सीसीपीए ने रेस्तरां में सेवा शुल्क के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी किए गए थें।
