Reserve Bank of India: धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर सर्कुलर जारी
![Reserve Bank of India: धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर सर्कुलर जारी Reserve Bank of India: धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर सर्कुलर जारी](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/07/16/3873513-untitled-30-copy.webp)
Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया: 15 जुलाई को, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और गैर-बैंकिंग Non-Banking वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया। इन मास्टर निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की सिफ़ारिशों को शामिल किया गया है जिसमें बैंकों से किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता की बात सुनने का आह्वान किया गया है। सर्कुलर में लिखा है: “मास्टर डायरेक्शन में अब स्पष्ट रूप से आरई को 27 मार्च, 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तियों/संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले एक निश्चित अवधि के भीतर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य के मामले में 2022 की सिविल अपील संख्या 7300” संशोधित नोटिस के अनुसार, व्यक्तियों/संस्थाओं को कम से कम 21 दिनों का उचित समय प्रदान किया जाएगा। जिसे कारण बताओ अधिसूचना वितरित अधिसूचना का जवाब देने के लिए भेजी गई थी।
![Usha dhiwar Usha dhiwar](/images/authorplaceholder.jpg?type=1&v=2)