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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गोवा के मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने ये फैसला बैंक की खराब वित्तीय हालत के चलते लिया है. लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गोवा के मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने ये फैसला बैंक की खराब वित्तीय हालत के चलते लिया है. लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है.
आरबीआई का कहना है कि इस कदम से बैंक के ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा. आरबीआई ने बताया कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के मुताबिक बैंक के लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से उनकी पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी.
आरबीआई ने कहा कि गोवा के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी बैंक को बंद करने की मांग की है. साथ ही बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
आरबीआई ने आगे कहा, 'मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास इसे चलाने के लिए पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. साथ ही ये बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है.
केंद्रीय बैंक ने कहा, 'बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ है. और अगर बैंक को बंद नहीं किया जाता तो इसका सीधा असर इसके ग्राहकों पर पड़ता. इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया.
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