भारतीय रिजर्व बैंक : सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया। जिस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है शंकरराव पुजारी नूतन नागरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है। जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। आरबीआई ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और लाभप्रदता नहीं है। आरबीआई ने बैंकों को 4 दिसंबर 2023 से बंद करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि शंकरराव पुजारी नूतन नगरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर 4 दिसंबर से किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही बैंक में भुगतान प्राप्त करने या जमा करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. केंद्रीय बैंक ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस सहकारी बैंक के पास बैंकिंग सेवाएं देने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है. इसके साथ ही बैंक भविष्य की कमाई के साधनों को लेकर भी कोई ठोस योजना पेश करने में नाकाम रहा है. ऐसे में यह आरबीआई के नियमों का पालन नहीं कर रहा था और ग्राहकों के हितों को देखते हुए आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है।
रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि बैंक में जमा ग्राहकों के पैसे का क्या होगा? बैंक ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की जमा पर डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) से बीमा कवर मिलता है। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है जिसके पास रु. 5 लाख तक की राशि के लिए बीमा सुविधा प्रदान करता है। ऐसे में जिन ग्राहकों ने बैंक में 5 लाख रुपये या उससे कम जमा किया है, उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा. जबकि 5 लाख रुपये से ज्यादा वाले ग्राहक सिर्फ 5 लाख रुपये तक की रकम के लिए ही क्लेम कर सकते हैं.हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुपालन न करने पर कई बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। इसमें आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका समेत तीन सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है. इसके अलावा आरबीआई ने जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, श्री लक्ष्मी कृपा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोणार्क शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और चेंबूर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया है।